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विवरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिह्नित किए गए प्रमुख क्षेत्रों में समयबद्ध परियोजनाएं करने का प्रस्‍ताव करने वाले मान्‍यता प्राप्‍त स्‍वायत्‍त अनुसंधान एवं विकास संगठनों और शैक्षणिक संस्‍थानों को सहायता अनुदान के जरिए अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाता है। संबंधित उपयुक्‍त क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ इस विशेष प्रयोजन से एक कार्यसमूह गठित किया जाता  है। यह साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन में पूर्ण परामर्श सहायता प्रदान करता है। कार्यसमूह डीईआईटीवाई से वित्‍तीय सहायता के लिए प्राप्‍त परियोजना प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन करता है और उपयुक्‍त सिफारिशें उपलब्‍ध कराता  है।  अनुमोदित परियोजनाओं की प्रत्‍येक परियोजना के लिए विशेष रूप से गठित किए गए परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पीआरएसजी) द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

सहायता अनुदान के लिए सामान्‍य वित्‍तीय नियमावली (जीएफआर-2005) में यथा उल्लिखित सहायक दस्‍तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है। क्षेत्र और प्रयोक्‍ता संगठनों/उद्योग के लिए उपयुक्‍तता के आधार पर वित्‍तीय सहायता के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अनुदान सहायता स्‍वायत्‍त अनुसंधान एवं विकास तथा शैक्षणिक संगठनों को दी जाती है। पूंजीगत उपस्‍कर, सॉफ्टवेयर, परियेाजना के लिए विशेष रूप से भर्ती की गई जनशक्ति और संस्‍थान के उचित परिव्‍यय, खपत शीर्ष, यात्रा और आकस्मिकताओं के लिए निधियां उपलब्‍ध कराई जाती हैं।