कार्यान्वयन की स्थिति
मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत अपेक्षित सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, परिपत्र आदि द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं । यदि उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मंत्रालय के अधीन किसी भी कार्यालय द्वारा किसी तिमाही के दौरान केवल अंग्रेजी में जारी किया जाता है, तो उस दस्तावेज को उस कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान ठीक करने के लिए कहा जाता है। आम आदमी के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की जाती हैं ताकि जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंच सके। मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने के लिए संबंधित अनुभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं।
पत्राचार में हिंदी का प्रयोग
‘क’ और ‘ख’ क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रालय से संपर्क करने वाले व्यक्तियों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार किया जा रहा है। विभिन्न पत्रों/प्रपत्रों के मानक मसौदों का हिंदी में अनुवाद किया गया है और संबंधित अनुभागों में परिचालित किया गया है। राजभाषा अधिनियम के नियम 8(4) के तहत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को केवल हिंदी में ही अपना समस्त कार्य करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।
राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन
इस नियम के अनुसार, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर सिर्फ हिन्दी में ही दिया जा रहा है। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाए।
कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना
मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है । मंत्रालय में सभी कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित हैं और हिंदी में कार्य करने में सक्षम हैं । अधिकारी/कर्मचारी यूनिकोड का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य कर रहे हैं ।
शीर्ष बैठकें
सभी उच्च स्तरीय बैठकों में हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा होती है। स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति जैसी सभी महत्वपूर्ण बैठकों के कार्यवृत्त भी हिंदी में परिचालित किए जाते हैं ।
राजभाषा निरीक्षण
मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषायी निरीक्षण किया जाता है ।
भारतीय भाषा के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर अधिक जानकारी के लिए http://tdil.meity.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है ।