इस विभाग से संबंधित सतर्कता मामलों औऱ भ्रष्टाचार की शिकायत किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देश के अनुसार, अनाम/उपनाम से शिकायतें दर्ज नहीं होगीं। हस्ताक्षर किए गये शिकायतों को सतर्कता कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सौंपा जा सकता है।