सर्ट-इन को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधान अधिनियम) की धारा 70ख के अंतर्गत पदनामित किया गया है::
- साइबर घटनाओं के बारे में सूचना एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रसार करना।
- साइबर सुरक्षा घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना और चेतावनियां देना।
- साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपात उपाय करना।
- साइबर घटना प्रत्युत्तर कार्यकलापों का समन्वय करना।
- सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, रोकथाम, प्रत्युत्तर और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और श्वेत पत्र जारी करना।
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