इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए शिकायत समिति।
यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत समिति
संख्या 4 (4)/2005-जीसी
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
नई दिल्ली:
दिनांक:
विषय: सीसीएस (आचरण) नियम 1964 - कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन - शिकायत समिति के संविधान के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिक्रमण में दिनांक 13/11/2009 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत समिति को फिर से गठित करने का निर्णय लिया गया। शिकायत समिति के संशोधित संरचना का प्रारुप नीचे दिया गया है।
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श्रीमती रेणु बुद्धिराजा, वैज्ञानिक जी – अध्यक्ष
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श्रीमती उमा चौहान, वैज्ञानिक ई – सदस्य
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श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक ई – सदस्य
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श्री बी बी बहल, संयुक्त निदेशक – सदस्य
इस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा अनुमोदन।
(जी भट्टाचार्य)
संयुक्त निदेशक
टेलीफोन नंबर:
सेवा में।
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शिकायत समिति के सभी सदस्य
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी समूह समन्वयक
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डीजी(एनआईसी)/ महानिदेशक (आईसीईआरटी)
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संयुक्त निदेशक (एबीसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी खंड और डिवीजन
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इंट्रा डीईआईटीवाई
संख्या 4(4)/2005-जीसी
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सी.जी.ओ.
लोदी रोड, नई दिल्ली: 110003
दिनांक:
विषय: सीसीएस (आचरण) नियम 1964 - कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन - शिकायत समिति के संविधान के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिक्रमण में दिनांक 02.02.2009 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत समिति को फिर से गठित करने का निर्णय लिया गया। शिकायत समिति के संशोधित संरचना का प्रारुप नीचे दिया गया है।
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डॉ बी वसंत, वैज्ञानिक एफ – अध्यक्ष
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श्रीमती उमा चौहान, वैज्ञानिक ई – सदस्य
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श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक ई – सदस्य
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श्री बी बी बहल, संयुक्त निदेशक – सदस्य
इस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा अनुमोदन।
(जी भट्टाचार्य)
संयुक्त निदेशक
टेलीफोन नंबर:
सेवा में।
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शिकायत समिति के सभी सदस्य
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी समूह समन्वयक
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डीजी(एनआईसी)/ महानिदेशक(आईसीईआरटी)
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संयुक्त निदेशक (एबीसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी खंड और डिवीजन
-
इंट्रा डीईआईटीवाई
संख्या 4(4)/2005-जीसी
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
जनरल समन्वय अनुभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड
नई दिल्ली: 110003
दिनांक:
कार्यालय आदेश-
विषय: सीसीएस (आचरण) नियम 1964 - कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन - शिकायत समिति के संविधान के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिक्रमण में दिनांक 13/11/2009 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत समिति को फिर से गठित करने का निर्णय लिया गया। शिकायत समिति के संशोधित संरचना का प्रारुप नीचे दिया गया है।
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डॉ बी.बसंथा, वैज्ञानिक एफ - अध्यक्ष
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श्रीमती उमा चौहान, वैज्ञानिक ई - सदस्य
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श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक ई – सदस्य
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श्री जी भट्टाचार्य, संयुक्त निदेशक – सदस्य
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।
उप निदेशक
टेलीफोन नंबर:
सेवा में,
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शिकायत समिति के सभी सदस्य
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी समूह समन्वयक
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महानिदेशक (एसटीक्यूसी) / डीजी (एनआईसी)
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संयुक्त निदेशक (एबीसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी खंड और डिवीजन
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इंट्रा डीईआईटीवाई
करें-
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याद रखें महिलाओं को संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है-
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लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लिंग समानता का अधिकार।
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कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।
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जीवन और स्वतंत्रता के लिए अधिकार।
कार्यस्थलों पर उनका ख्याल रखा जाना चाहिए।
याद रखें की भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार काम और मानवीय स्थितियों को हासिल करने के लिए राज्यों की सहायता की आवश्यकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए काम के स्थानों में सुरक्षा आवश्यक है।
न करें-
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महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तनीय हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं।
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महिलाओं के लिए बने विशेष प्रावधान पालन करें, क्योंकि वे भारत के संविधान के दायरे में हैं।
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कारखाना अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, 06:00 बजे सुबह से 7:00 शाम तक के अलावा महिलाओं को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।
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महिला कर्मचारियों और उनके सहयोगियों से शिष्टाचार में रहना मत भूलें।
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कोई भी कर्मचारी काम के स्थान पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न में लिप्त नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो, आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें।
इसके लिए: - महिला कर्मचारियों की ओर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शारीरिक संपर्क में लिप्त न हो। अन्यथा, यह यौन उत्पीड़न के अन्तगर्त होगा।
करें-
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संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वें महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें।
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हमेशा काम के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने का प्रयास करें।
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याद रखें यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि मानव अधिकारों और उन्मूलन व्यवहार की रक्षा करें जो अस्वीकार्य और भेदभावपूर्ण है।
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महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार के अन्तगर्त हैं।
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कर्मचारियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठायें।
न करें-
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महिलाओं कर्मचारियों पर कभी भी यौन आधारित टिप्पणी न करें।
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किसी भी महिला कर्मचारी को सीधे या निहितार्थ अश्लील साहित्य दिखाने का प्रयास न करें। यह महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के अन्तगर्त होगा।
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कभी भी किसी भी महिला कर्मचारी के साथ अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण न करें। यह महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के अन्तगर्त होगा।
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महिला कर्मचारियों को सेक्स वस्तुओं के रूप में न लें। रोजगार के सिलसिले में महिला कर्मचारियों का फायदा न उठायें।
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संविधान के अनुच्छेद 51ए (ई) में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वें महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम और अन्य रैंक राजस्थान राज्य और अन्य रैंक के मामले में निर्णय दिया। आकाशवाणी 1997 एससी 3012, जिसमें 'यौन उत्पीड़न' को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है-
प्रत्यक्ष या निहितार्थ रूप से किया गया अनिष्ट यौन निर्धारित व्यवहार यौन उत्पीड़न में शामिल हैं:
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शारीरिक संपर्क और अग्रिम
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यौन व्यवहार के लिए मांग या अनुरोध
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यौन रंगीन टिप्पणी
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अश्लील साहित्य दिखाना
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अन्य अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन आचरण।
करें-
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किसी भी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में आवश्यक और उचित कदम का समर्थन और निवारक कार्रवाई करें और प्रभावित व्यक्ति की सहायता करें।
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यौन उत्पीड़न की शिकार के पास अपराधी या अपने हस्तांतरण का विकल्प होना चाहिए।
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महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, (उल्लंघन न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है) जो न्यायोचित है।
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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न अनुशासनात्मक अपराध है। इसलिए, नियमों / विनियमों और स्थायी आदेश ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई करने से संबंधित है।
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कंपनी कार्यालयों में नामित समन्वयकों के साथ महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक 'शिकायत समिति' है। जिसमें कोई भी शिकायत कर सकता हैं ।
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विभागीय कार्रवाई के अलावा, यौन उत्पीड़न के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक उपाय लागू नहीं करना चाहिए:
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औरत के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग धारा 354 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। इस आपराध के लिए 2 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों सजा निर्धारित है।
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किसी भी प्रकार के शब्द द्वारा या औरत का अपमान करने के लिए किसी भी प्रकार का इशारा धारा 509 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। इसमें एक वर्ष की कारावास के साथ जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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निराधार शिकायत मत करें। यह शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता और सामान्य रूप में महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करेगा।
न करें-
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जहाँ भी लगता है सुधार का सुझाव देने में संकोच न करें, ऐसा करना भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। मत भूलें की भ्रष्टाचार आप के संगठन की अच्छी छवि को बिगाड सकता है।
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कंपनी के नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की शिथिलता न दिखाएं। स्थिति की मांग के अनुरूप तत्काल निवारक या दंडात्मक कार्रवाई करें।
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अपनी सतर्कता से अनुत्पादक गतिविधियों का अपव्यय प्लग करने के लिए मदद करना न भूले, संसाधनों की बर्बादी, रिसाव और अन्य अनुत्पादक गतिविधियाँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक हो सकती है।
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किसी विशेष कर्मचारी या कनिष्ठ के ज्यादा करीब न हो अन्यथा, आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा सकता है।
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फर्म कार्रवाई के मामलों में निर्णय लेने में संकोच न करें।
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समय पर अपनी संपत्ति रिटर्न जमा करना न भूलें।
करें-
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संगठन के कर्मचारियों में विश्वास दिलाने के लिए जांच हमेशा उद्देश्यपुर्ण तरीके और उचित गति के साथ करें।
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संगठन के हितैषी के रूप में सतर्कता विभाग से विचार करें और अपने पूरे मन से सहयोग करें।
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याद रखें रोकथाम इलाज की तुलना में बेहतर है और भ्रष्टाचार की रोकथाम की तुलना में दोषी के लिए पोस्ट-भ्रष्टाचार बेहतर है। इसलिए, भ्रष्टाचार के बारे में जनता को संवेदनशील करने के लिए, मुख्य सतर्कता आयोग कार्यालय के स्वागत कक्ष में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा भाषाओं में निम्न संदेश युक्त एक मानक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया गया है- रिश्वत न दें। इस कार्यालय में अगर कोई किसी को रिश्वत देने के लिए कहता है या आपको इस कार्यालय में भ्रष्टाचार के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी है या आप इस कार्यालय में भ्रष्टाचार का शिकार हैं, तो आप इस विभाग या मुख्य सतर्कता अधिकारी या केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख से उनके खिलाफ शिकायत कर सकते है। (शिकायत करने के लिए नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध है)
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याद रखें जहां सतर्कता समाप्त होती है, वहाँ समस्या शुरू होती है।
न करें-
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कभी मत भूलें की सभी निर्णय संगठन के हित में और उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। छोटी प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन मन-मानापन से बचना चाहिए। लेकिन प्रक्रियात्मक विचलन के कारणों को दर्ज करना न भूलें।
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किसी भी अधीनस्थ के आचरण के पहलू को ध्यान में रखना मत भुलें, जैसे रहने का तरीका या मनोरंजन की शैली ऐसे काम संदेह को जन्म दे सकते है।
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अस्पष्ट आदेश न दें। वे अनियमितताओं का आधार हो सकते हैं।
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आपको सतर्कता विभाग का भय नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो सतर्कता विभाग ईमानदार लोगों का एक दोस्त है।